फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC says unitechs management given to center is really surprised

यूनिटेक का प्रबंधन सरकार को देने का आदेश हैरान करने वाला: सुप्रीम कोर्ट

Wed, 13 Dec 2017 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Wed, 13 Dec 2017 12:56 AM IST
विज्ञापन
SC says unitechs management given to center is really surprised
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SOCIAL MEDIA

यूनिटेक लिमिटेड का प्रबंधन केंद्र सरकार को सौंपने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद परेशान करने वाला बताया है। शीर्ष अदालत इस मसले पर बुधवार को विस्तार से सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को कहा कि  ट्रिब्यूनल को पहले हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी। 

विज्ञापन


पीठ ने केंद्र सरकार से भी कहा कि ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी। पीठ यूनिटेक की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कंपनी का प्रबंधन कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय को सौंपने और 10 निदेशकों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।
विज्ञापन


यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके से आदेश पारित किया, उसे लेकर हमें आपत्ति है। आदेश जारी करने से पहले यूनिटेक को नोटिस तक जारी नहीं किया गया। हमें तो आदेश की जानकारी तक नहीं थी। जानकारी मिलने पर हमने ट्रिब्यूनल से बदलाव करने की गुहार की लेकिन उसे नकार दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: यूनिटेक पर होगा सरकार का कंट्रोल, NCLT ने दी 10 डायरेक्टर्स नियुक्त करने की मंजूरी

वहीं केंद्र सरकार की ओर पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह बुधवार तक इस मामले में सरकार की ओर से निर्देश लाएंगे। जिसके बाद पीठ ने सुनवाई बुधवार के लिये टाल दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed