{"_id":"60952b1f8ebc3ef6413b1502","slug":"sc-says-centre-to-supply-700-mt-oxygen-to-delhi-every-day","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऑक्सीजन संकट: हमें सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर न करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
ऑक्सीजन संकट: हमें सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर न करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा
Fri, 07 May 2021 05:27 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 07 May 2021 05:27 PM IST
सार
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर रोजाना 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी।
विज्ञापन
ऑक्सीजन सिलिंडर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मसले पर शुक्रवार (7 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अगले आदेश तक दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बरकरार रखे। इससे कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने में आसानी होगी। अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर न रकें।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर रोजाना 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीन मई को ऑक्सीजन मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से दिल्ली में ऑक्सीजन कमी दूर करने का निर्देश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि केंद्र दो दिन के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करे, लेकिन दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र को फटकार लगाई है।
विज्ञापन