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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चार अप्रैल को जारी अधिसूचना को खारिज करने से किया मना
Mon, 15 Jun 2020 12:26 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 15 Jun 2020 12:26 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : social media
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के चार अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें प्री-कंसेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के कुछ नियमों को निलंबित कर दिया गया था। अदालत ने अधिसूचना को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अब इस मामले पर सुनवाई को जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही केंद्र से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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Supreme Court has now posted the matter for hearing in the third week of July, while asking the Centre to file response on the petition. https://t.co/HOHnkFpWne
— ANI (@ANI) June 15, 2020विज्ञापन