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सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार 

Mon, 14 Oct 2019 11:58 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 14 Oct 2019 11:58 AM IST
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SC refuses to entertain plea seeking direction for steps to link social media accounts with Aadhar
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया के अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए केंद्र को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में मांग की गई थी आधार कार्ड को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ा जाए ताकि फर्जी और पेड न्यूज की जांच की जा सके।

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अदालत में इस याचिका को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता उपाध्याय से कहा, 'हर चीज के लिए उच्चतम न्यायालय आने की जरुरत नहीं है। यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय में है और आपको वहां जाना चाहिए।'

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