{"_id":"5a0f98ac4f1c1b72548bdcd4","slug":"sc-raised-question-on-petition-which-related-to-compulsion-of-aadhaar-for-pan-and-rtr","type":"story","status":"publish","title_hn":"SC ने पैन, आईटीआर के लिए आधार संबंधी याचिका पर उठाया सवाल","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
SC ने पैन, आईटीआर के लिए आधार संबंधी याचिका पर उठाया सवाल
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Sat, 18 Nov 2017 07:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने पैन और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर शुक्रवार को सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले ही इस साल जून में दिए गए अपने फैसले में पैन नंबर जारी करने और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने संबंधी आयकर के प्रावधान की वैध ठहरा चुकी है।
विज्ञापन
जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने पूछा, ‘अब इस याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है? हमने कानून के प्रावधान को बरकरार रखा है। अब निजता के अधिकार पर फैसला आ चुका है लेकिन आधार के बारे में कोई निर्णय नहीं है। अब यह याचिका कैसे दायर की गई है?’
विज्ञापन
पढ़ें: बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य
विज्ञापन
कम्युनिस्ट पार्टी केनेता बिनॉय विश्वम के वकील ने बाद में यह याचिका वापस ले ली। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने और आधार संबंधी मुख्य मामले में हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर करने की छूट प्रदान की। आधार संबंधी मामले पर संविधान पीठ इस महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी।