फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   SC: Madhya Pradesh minister Vijay Shah Petition Hearing over controversial remarks on Colonel Sofia Qureshi

SC: मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर 'सुप्रीम' रोक बढ़ी, अब हाईकोर्ट की जगह शीर्ष अदालत में ही सुना जाएगा मामला

Wed, 28 May 2025 01:52 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 28 May 2025 01:52 PM IST
सार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही चल रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अब मामला उसके संज्ञान में है, इसलिए उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही बंद हो गई है। 

विज्ञापन
SC: Madhya Pradesh minister Vijay Shah Petition Hearing over controversial remarks on Colonel Sofia Qureshi
विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद करने को कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल, विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन


आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट से सुनवाई न करने को क्यों कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह अब खुद इस मामले की जांच कर रहा है। इसलिए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच शुरू कर दी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक सहित 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश की अवधि बढ़ाई जाती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की है। पीठ ने मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। इससे पहले 19 मई को शीर्ष अदालत ने विजय शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।



क्या है मामला?
विजय शाह तब आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे, जब एक वीडियो में उन्हें कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ कर्नल कुरैशी की देशभर में काफी चर्चा हुई थी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या हुआ था?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कड़ी निंदा के बाद विजय शाह ने खेद व्यक्त किया था और कहा था कि वह अपनी बहन से ज्यादा कर्नल कुरैशी का सम्मान करते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed