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Supreme Court: जस्टिस कौल ने अपने फोन पर व्हाट्सएप संदेश मिलने पर जताई नाराजगी, दी सख्त चेतावनी

Tue, 30 Aug 2022 09:56 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Tue, 30 Aug 2022 09:56 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि प्रतिवादियों में से एक ने स्थगन की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की।

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SC judge expresses displeasure over WhatsApp messages sent on his phone
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस के कौल ने मंगलवार को कुछ निवेशकों पर नाराजगी व्यक्त की जो उन्हें व्हाट्सएप संदेश भेज रहे हैं। इन निवेशकों को एक कंपनी द्वारा कथित रूप से धोखा दिया गया है। निवेशकों की ओर से व्हाट्सएप संदेश भेजने पर उन्होंने चेतावनी दी कि वे अगर ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो वह मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेंगे।

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न्यायमूर्ति कौल उस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जहां एक फर्म पर निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये जमा करने का आरोप है। उन्होंने इस साल फरवरी में भी कहा था कि वह वादियों से मामले के बारे में व्हाट्सएप संदेश प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।
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न्यायमूर्ति ए एस ओका के साथ पीठ में शामिल न्यायमूर्ति कौल ने निवेशकों की ओर से पेश वकील से कहा, आप उनसे (निवेशकों) संवाद करें। मैं गंभीर रुख अपनाऊंगा। वे मेरे द्वारा पहले कही गई बातों का उल्लंघन करते रहते हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, मेरा मोबाइल व्हाट्सएप के लिए नहीं है। मैं अभी कार्यवाही बंद कर दूंगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। शीर्ष अदालत ने 9 फरवरी के अपने आदेश में कुछ निवेशकों से न्यायाधीशों को संदेश भेजने से परहेज करने को कहा था।
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सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि प्रतिवादियों में से एक ने स्थगन की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की। फर्म पर निवेशकों को सोने की बचत योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर ठगने का आरोप है।  
 

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