सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मुलायम-अखिलेश की संपत्ति को लेकर जारी किया नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों अखिलेश यादव तथा प्रतीक यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में जांच की स्थिति बताने के संबंध में दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
अदालत में यह याचिका वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दायर की है। उनकी मांग है कि सीबीआई को मुलायम, अखिलेश और प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच की रिपोर्ट अदालत में रखने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इस जांच को छह साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने रिपोर्ट किसी अदालत में पेश नहीं की। 2013 में किए गए एक आकलन में ये संपत्ति आय से 24 करोड़ रुपये अधिक पाई गई थी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश व पत्नी डिंपल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल को इस मामले से यह कह कर बाहर कर दिया था कि वह किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थीं।
SC issues notice to CBI on petition seeking a direction to CBI to place before court or jurisdictional magistrate the status report of investigation carried out by the agency into alleged disproportionate assets of Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav&his son Akhilesh Yadav pic.twitter.com/cP7A5ndmi8
— ANI (@ANI) March 25, 2019