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सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक लगाई रोक, जांच रोकने से इनकार

Sun, 14 Jun 2020 11:58 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Sun, 14 Jun 2020 11:58 AM IST
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SC hear urgent plea of Vinod Dua plea seeking protection against firs registered for communal hatred
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
उच्चतम न्यायालय रविवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विशेष सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगाई है। 
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शीर्ष अदालत ने कहा कि पत्रकार दुआ को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। न्यायालय ने उनसे देशद्रोह मामले की जांच में शामिल होने को कहा। विनोद दुआ ने अदालत से सांप्रदायिक घृणा के कथित उकसावे से संबंधित कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत और कार्रवाई न किए जाने की मांग की थी।
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न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच रोकने से इनकार किया और देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी।

याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य से विस्तृत जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का नोटिस दिया है। अब मामले में आगे की सुनवाई छह जुलाई को होनी है।


 
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