SC: अदालत ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जताई नाराजगी, कहा- लोगों को स्वच्छ हवा-साफ पानी पीने का अधिकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Fri, 08 Mar 2024 06:29 AM IST
सार
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में वेदांत समूह की कंपनी स्टरलाइट कॉपर को बंद करने के तर्कसंगत आदेश में, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि उद्योग को बंद करना पहली पसंद का मामला नहीं है, बल्कि इकाई के बार-बार गंभीर उल्लंघन की प्रकृति का नतीजा है।
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- फोटो : अमर उजाला