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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने वाली याचिका को किया खारिज
Fri, 16 Oct 2020 01:10 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 16 Oct 2020 01:10 PM IST
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महाराष्ट्र के मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
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उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत से राज्य सरकार को बर्खास्त करने को लेकर निर्देश देने की मांग की गई थी।
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Supreme Court dismisses a plea seeking direction to remove Uddhav Thackeray-led government from Maharashtra and impose President's Rule there pic.twitter.com/5Sc2840t5v
— ANI (@ANI) October 16, 2020विज्ञापन
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। यह याचिका विक्रम गहलोत नाम के व्यक्ति ने दायर की थी।
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पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, 'याचिकाकर्ता के रूप में आप राष्ट्रपति के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन यहां मत आइए।' गहलोत ने याचिका में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्य में काम नहीं कर रही है।
याचिका में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के उदाहरण के रूप में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्ति ढहाए जाने की घटनाओं का जिक्र किया गया था।