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सुप्रीम कोर्ट: यूपी सरकार के दायर हलफनामे पर अदालत नाखुश. हिरासत प्रमाणपत्र पर दिया अहम निर्देश 

Fri, 12 Nov 2021 10:37 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 12 Nov 2021 10:37 PM IST
सार

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले में भी उसी प्रारूप में हिरासत प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना चाहिए।

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SC directs UP to have correct format of custody certificate
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे पर शुक्रवार को असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने सरकार को हिरासत प्रमाणपत्र का एक सही प्रारूप रखने का निर्देश दिया, जिसे संबंधित जेल अधिकारियों को वितरित किया जाना चाहिए। कस्टडी सर्टिफिकेट में किसी विचाराधीन कैदी या दोषी द्वारा की गई हिरासत की अवधि सहित विवरण होता है।
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न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि प्रमाण पत्र अपनी शर्तों में स्पष्ट होना चाहिए कि बंदी की अवधि कितनी है। अदालत ने कहा कि हम प्रतिवादी-राज्य को हिरासत प्रमाण पत्र का एक सही प्रारूप रखने का निर्देश देते हैं जिसे संबंधित जेल अधिकारियों को वितरित किया जाना चाहिए। अब से सभी मामलों में हिरासत प्रमाण पत्र उस प्रारूप में दायर किया जाना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले में भी उसी प्रारूप में हिरासत प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना चाहिए।
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शीर्ष अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने पिछले महीने राज्य से याचिकाकर्ता द्वारा गुजरी अवधि को दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र जमा करने को कहा था, जो किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 1980 में घटना की तारीख को नाबालिग था। 
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