फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC directs real estate firm Unitech Ltd to despoit Rs 15 crore

यूनिटेक को 15 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

Thu, 18 Aug 2016 04:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Thu, 18 Aug 2016 04:34 AM IST
विज्ञापन
SC directs real estate firm Unitech Ltd to despoit Rs 15 crore
- फोटो : getty
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को सितंबर तक 15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है, जिससे कि निवेशकों को पैसे वापस किए जा सकें। ये वैसे निवेशक हैं जिन्होंने गुडगांव में यूनिटेक के प्रोजेक्ट विस्टा में फ्लैट बुक कराया था। इन्हें वर्ष 2012 में फ्लैट का कब्जा मिलना था लेकिन अब तक नहीं मिला है। 
विज्ञापन


लोगों को फ्लैट न मिलने से नाराज न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूनिटेक को दो हफ्ते के भीतर पांच करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा है और बाकी रकम सितंबर के अंत तक जमा करने का निर्देश दिया है। यूनिटेक को यह रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट केपास 38 निवेशक आए हैं जो रकम वापस लेना चाहते हैं। पीठ ने यूनिटेक को यह रकम इसलिए जमा करने के लिए कहा है जिससे कि इन निवेशकों को पैसे वापस किए जा सके। 
विज्ञापन


पीठ ने यूनिटेक को दोटूक कहा कि आपकी अपील पर तभी सुनवाई करेंगे जब तक आप इन निवेशकों को मूलधन वापस नहीं करेंगे। एक तरह प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो रहा है और निवेशकों को पैसे भी नहीं लौटाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो निवेशक पैसा वापस लेना चाहते हैं, उनकेपैसे लौटाए जाएं। पीठ ने कहा कि फिलहाल हम मूलधन की बात कर रहे हैं। ब्याज की बाद में चर्चा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि हमें निवेशकों की चिंता है। ऐसे निवेशकों को किराए पर वैकल्पिक घर मुहैया कराया जा सकता है। जिस पर पीठ ने कहा कि इसका मतलब वे एक घर से दूसरे घर जाते-आते रहे। पीठ ने उनकी दलीलों को नकारते हुए 15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब चार अक्टूबर होगी। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में यूनिटेक ने कहा कि उसकेपास निवेशकों को लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed