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फैसला: सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की अर्जी स्थगित, 22 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
Mon, 04 Oct 2021 02:45 PM IST
प्रशांत कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Mon, 04 Oct 2021 02:45 PM IST
सार
सीबीआई ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं। जिस पर बंगाल सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने की अपील की है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर तक मामले की सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सरकार ने आरोप लगाया गया था कि सीबीआई राज्य में चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच बिना उसकी अनुमति के आगे बढ़ा रही है जो गैरकानूनी है।
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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने साफ कहा कि वह इस मामले को अब और स्थगित नहीं करेगी और दशहरा की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई करेगी। पीठ ने कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 20 सितंबर, 2021 से पहले ही इस संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन केन्द्र की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। पीठ ने आगे कहा कि मामले को 22 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं।’’
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सीबीआई बिना अनुमति प्राथमिकी दर्ज कर रही- सरकार
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अपने मूल दीवानी मुकदमे में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो बिना अनुमति के जांच और प्राथमिकी दर्ज कर रहा है।राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव बाद हिंसा के मामलों में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकियों की जांच पर रोक लगाने की अपील की है।
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