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सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु को तीन दिनों तक 6 हजार क्यूसेक पानी दे कर्नाटक

Tue, 27 Sep 2016 10:24 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 27 Sep 2016 10:24 PM IST
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SC asks Karnataka to give 6,000 cusecs Cauvery water to TN for 3 days
- फोटो : Getty Images

कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को शुक्रवार तक 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के लिए कहा है। 

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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कर्नाटक से कहा कि भले ही विधानसभा ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन उसे अदालती आदेश केतहत तमिलनाडु को पानी देना होगा।
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मालूम हो कि कर्नाटक ने याचिका दायर कर कहा था कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं दे सकता। कर्नाटक का कहना था कि तमिलनाडु को पानी देने केलिए अब उसे अपने पेयजल से समझौता करना पड़ेगा। साथ ही कर्नाटक का कहना था कि विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित कर तमिलनाडु को कावेरी का पानी ने देने का निर्णय लिया है।

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