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सुप्रीम कोर्टः संसद के भीतर आपराधिक केस में किसी सांसद या विधायक को छूट मिले या नहीं, एमिकस क्यूरी नियुक्त
Tue, 15 Nov 2022 04:53 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 15 Nov 2022 04:53 PM IST
सार
शिबू सोरेन ने अपने चार-पार्टी सांसदों के साथ जुलाई 1993 में केंद्र में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया। एमिकस क्यूरी यह जांचने में सहायता करेगा कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या मतदान करने के लिए रिश्वत लेने के आपराधिक मुकदमे से छूट का दावा कर सकता है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अधिवक्ता गौरव अग्रवाल से भी इस मामले में पटवालिया की सहायता करने को कहा। बेंच ने कहा कि वह 6 दिसंबर, 2022 को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।
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झामुमो रिश्वत कांड से जुड़ा मामला
2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पांच-न्यायाधीशों की बेंच को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में संदर्भित किया था। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने तब कहा था कि वह झारखंड में जामा निर्वाचन क्षेत्र से झामुमो विधायक सीता सोरेन द्वारा दायर अपील पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में अपने 24 साल पुराने फैसले पर फिर से विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में दिए गए अपने पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में कहा था कि सांसदों को सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ संविधान के तहत प्रतिरक्षा मिली थी।
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उन्होंने 17 फरवरी, 2014 के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें 2012 में हुए राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। सीता सोरेन पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू हैं, जो झामुमो रिश्वत मामले में मुख्य आरोपी थे। शिबू सोरेन ने अपने चार-पार्टी सांसदों के साथ जुलाई 1993 में केंद्र में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी।
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