पीएम मोदी की बायोपिक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आठ अप्रैल को सुनवाई
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उच्चतम न्यायालय आठ अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर दाखिल नई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आचार संहिता को देखते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी।
विरोधी पार्टियां लगातार फिल्म पर आम चुनावों तक रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद 28 मार्च को फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिनेता विवेक ओबरॉय और निर्माता संदीप सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। फिल्म को लेकर चुनाव आयोग ने फिल्म निर्माताओं को पहले से ही नोटिस जारी किया हुआ है। जिसपर जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था।
बुधवार को कांग्रेस ने बायोपिक पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ‘फ्लॉप आदमी’ के जीवन पर बनी फिल्म में ‘फ्लॉप हीरो’ ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया था कि फिल्म ‘जीरो’ साबित होने वाली है। उन्होंने फिल्म के बारे में पूछे जाने पर कहा था, ‘हमने कहा है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, बाकी बोगस फिल्म है, फ्लॉप हीरो की है, फ्लॉप प्रॉड्यूसर है और फ्लॉप आदमी पर बनाई गई है और जीरो साबित होगी।’
Senior advocate Abhishek Manu Singhvi mentioned the matter for urgent hearing of the plea before a bench headed by Justice SA Bobde who posted the case for Monday April 8 https://t.co/UxJvmnmhQj
— ANI (@ANI) April 4, 2019