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शहला मसूद हत्या केसः कोर्ट ने खत्म की दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा
amarujala.com- presented by: संदीप भट्ट
Updated Thu, 06 Jul 2017 06:37 PM IST
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मध्य प्रदेश के चर्चित शहला मसूद हत्या केस में कोर्ट ने दो आरोपियों की सजा खत्म कर दी है। एएनआई के मुताबिक शहला मसूद हत्या मामले में आरोपी सबा फारूकी और जाहिदा परवेज की सजा को खत्म कर दिया है।
आपकों बता दें कि 11 अगस्त 2011 को 38 वर्षीय आरटीआई कर्यकर्ता शहला मसूद की भोपाल स्थित उनके घर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवर शूटर ने शहला पर गोली चलाई थी। गोली कम वेग वाली थी, जो सीधे जाकर शहला के गले में लगी थी।
पांच आरोपियों में इंटीरियर डिजायनर जाहिदा परवेज, सबा फारुकी, ताबिश और शाकिब को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पांचवें आरोपी इरफान अली को सरकारी गवाह बनने के बाद कोर्ट ने उसे क्षमादान देकर बरी कर दिया था।
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आपकों बता दें कि 11 अगस्त 2011 को 38 वर्षीय आरटीआई कर्यकर्ता शहला मसूद की भोपाल स्थित उनके घर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवर शूटर ने शहला पर गोली चलाई थी। गोली कम वेग वाली थी, जो सीधे जाकर शहला के गले में लगी थी।
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पांच आरोपियों में इंटीरियर डिजायनर जाहिदा परवेज, सबा फारुकी, ताबिश और शाकिब को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पांचवें आरोपी इरफान अली को सरकारी गवाह बनने के बाद कोर्ट ने उसे क्षमादान देकर बरी कर दिया था।
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RTI activist Shehla Masood murder case: Court orders suspension of punishment of convicts Saba Farooqui and Zahida Parvez
— ANI (@ANI_news) July 6, 2017