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Railway: महिलाओं के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, आरपीएफ ने 5000 को गिरफ्तार किया
Fri, 06 Jan 2023 08:56 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 06 Jan 2023 08:56 PM IST
सार
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने आरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान देने के साथ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है।
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रेलवे स्टेशन
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अगर आप भी महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं या गलती से भी उसमें सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। आरपीएफ ने दिसंबर में एक अभियान चलाया जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित ट्रेन के डिब्बों में यात्रा करने या उनमें प्रवेश करने पर 5,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं विकलांग लोगों के लिए आरक्षित डिब्बों में बैठने या उनमें प्रवेश करने पर 6,300 से अधिक लोगों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने आरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान देने के साथ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए, हिजड़ों द्वारा भीख मांगना और जबरन वसूली करना और ट्रेनों के सामान्य डिब्बों में अनाधिकृत लोगों द्वारा सीट हड़पने को लेकर कड़ी कार्रवाई की है।
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रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को रेलवे संपत्तियों, यात्रियों, यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा और उससे संबंधित मुद्दों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभियान के दौरान, 5,100 से अधिक व्यक्तियों को महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने/प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया गया, 6,300 से अधिक व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया गया और रेलवे अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। ऐसे अपराधियों के खिलाफ, जिसके दौरान क्रमशः 6.71 लाख रुपये और 8.68 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
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ट्रेनों में विशेष रूप से किन्नरों द्वारा किए गए उपद्रव और यात्रियों के साथ उनके दुर्व्यवहार के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ऐसी गतिविधियों में शामिल 1,200 से अधिक किन्नरों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनसे 1.28 लाख रुपये की राशि वसूल की गई।