बैंक धोखाधड़ी मामला : कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कारोबारी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बैंक धोखाधड़ी मामले में 17 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Delhi's Rouse Avenue Court sends businessman Ratul Puri to 14 days judicial custody till 17th September in a bank fraud case. (File pic) pic.twitter.com/d8uaVhrZSV
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— ANI (@ANI) September 3, 2019
बता दें कि शनिवार को अदालत ने रतुल पुरी की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत में कहा था कि रतुल पुरी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने पिछली तारीख पर अदालत को बताया था कि मोजर बेयर कंपनी से संबंधित करीब पांच जीबी डाटा जुटाया गया है।
उसकी जांच के साथ एक आरोपित से पुरी का आमना-सामना कराना है। इसलिए रिमांड बढ़ाए जाने की जरूरत है। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज संजय गर्ग ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद रतुल पुरी का रिमांड अवधि बढ़ा दी थी।
सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उसके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी सहित कई आरोपी हैं।
रतुल पुरी पर मोजर बेयर कंपनी का कार्यकारी निदेशक रहते हुए फर्जी दस्तावेज पर बैंक से कर्ज लेने का आरोप है। सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस मामले में अलग से केस दर्ज कर रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था।