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SC: 'कोलकाता के आरजी कर मामले के बाद गठित NTF राज्यों के साथ साझा करे रिपोर्ट'; डॉक्टरों की सुरक्षा पर अदालत

Thu, 07 Nov 2024 03:26 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 07 Nov 2024 03:26 PM IST
सार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई और नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से दाखिल रिपोर्ट का अवलोकन किया। अदालत ने इस मामले का ट्रायल बंगाल के बाहर कराने की मांग भी खारिज कर दी है।

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RG Kar Case Kolkata Supreme Court Hearing Updates CBI Probe Medics Security Task Force report news in Hindi
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बीते 8-9 अगस्त की दरम्यानी रात हुई वारदात के मामले में अब तक की जांच की प्रगति पर सीबीआई की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखी। 
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राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी रिपोर्ट पेश की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलकाता की अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने साफ किया कि मामले की जांच चल रही है, इसलिए पीठ फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। इससे पहले स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा पर प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने को कहा।
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