{"_id":"671614b7c58042300e0d0492","slug":"remarks-on-pm-s-degree-sc-upholds-summons-against-arvind-kejriwal-in-gujarat-2024-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएम की डिग्री पर टिप्पणी: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, समन को रद्द करने वाली याचिका खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पीएम की डिग्री पर टिप्पणी: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, समन को रद्द करने वाली याचिका खारिज
Mon, 21 Oct 2024 02:15 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 21 Oct 2024 02:15 PM IST
सार
दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के बड़ झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर डिग्री को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के मामले में मिले समन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
Supreme Court
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी संजय सिंह की याचिका
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर पीठ ने कहा, हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।
बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल, दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
गुजराक विवि ने दायर किया था मानहानि का केस
मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में 'व्यंग्यात्मक' और 'अपमानजनक' बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। वहीं दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि निचली अदालत का फैसला निरस्त किया जाए, इस पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी संजय सिंह की याचिका
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर पीठ ने कहा, हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।
विज्ञापन
बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल, दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
गुजराक विवि ने दायर किया था मानहानि का केस
मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में 'व्यंग्यात्मक' और 'अपमानजनक' बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। वहीं दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि निचली अदालत का फैसला निरस्त किया जाए, इस पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन