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आईआरसीटीसी घोटाला: अदालत का आदेश, सीबीआई और ईडी आरोपियों को सौंपे दस्तावेज

Mon, 11 Feb 2019 10:35 PM IST
आसिम खान भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Mon, 11 Feb 2019 10:35 PM IST
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RCTC scam: CBI, ED instructed to hand over documents of accused
लालू परिवार

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 14 और 25 फरवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और पत्नी राबड़ी देवी सहित आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया।

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विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपियों को दस्तावेज सौंपने के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की। वहीं ईडी को 25 फरवरी दोपहर दो बजे तक जांच के लिए दस्तावेज सौंपने होंगे।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक के आग्रह पर, बचे हुए दस्तावेज 14 फरवरी तक सौंपे जाएं। चूंकि सुनवाई की अगली तारीख पर केवल बचे हुए दस्तावेज सौंपे जाने है, बचाव पक्ष के वकील के आग्रह पर आरोपियों को अगली तारीख पर निजी उपस्थिति से छूट दी जाती है।
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एक आरोपी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि ऐसे कुछ दस्तावेज हैं जिनका आरोपपत्र में उल्लेख है लेकिन एजेंसियों ने इन्हें उपलब्ध नहीं कराया है। हालांकि, एजेंसियों ने कहा कि चूंकि आरोप तय करते वक्त इन दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया, उन्हें आरोपियों को उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है।


मामले एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका देने में कथित धनशोधन से संबंधित हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद तथा अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

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