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दुर्लभतम हत्या: दिव्यांग पत्नी को काले नाग से डसवाने वाला पति दोषी करार, पढ़िये हैरान करने वाला पूरा मामला

Mon, 11 Oct 2021 09:04 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, कोल्लम
पीटीआई, कोल्लम Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 11 Oct 2021 09:04 PM IST
सार

केरल में पिछले साल यह हैरान करने वाली घटना हुई थी। पति ने अपनी पत्नी के कमरे में काला नाग छोड़ दिया था, जिसके डसने से उसकी मौत हो गई थी।

 

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Rarest murder: Husband convicted for biting disabled wife with black snake, read the whole case
इंडियन कोबरा - फोटो : Amar ujala

विस्तार

केरल के कोल्लम में पिछले साल पत्नी की अनूठे ढंग से हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी के कमरे में काला नाग छोड़ दिया था। जिसके डसने से पत्नी की मौत हो गई थी।

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कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी सूरज को 25 मई, 2020 की रात अपनी 25 वर्षीय पत्नी को सोते समय सांप से डसवाने के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सूरज ने ही अपनी दिव्यांग पत्नी के कमरे में कोबरा को छोड़ा था, ताकि उसके डसने से पत्नी की मौत हो जाए। आरोपी ने इससे पहले पत्नी को नींद की गोलियां भी दीं।
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दो बार पैसे देकर खरीदे थे सांप
मामले का राजफाश होने पर पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया था। इस जटिल मामले को सुलझाने में पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम को बहुत मेहनत करना पड़ी थी। जांच में यह भी पता चला कि सूरज ने सपेरे को दो बार पैसे देकर सांप खरीदे थे। इससे पहले भी सूरज ने पत्नी को इसी तरह मारने की साजिश रची थी, लेकिन उस दौरान वह कामयाब नहीं हुआ था।
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सपेरा बना सरकारी गवाह, यह था हत्या का मकसद
मामले में सपेरे को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन बाद में वह सरकारी गवाह बन गया। उसने कोर्ट में कबूल किया कि सूरज को उसने सांप बेचा था। पुलिस ने कहा कि अपराध के पीछे असली मकसद पैसा था। सूरज को दहेज के रूप में भारी मात्रा में धन और सोना मिला था, लेकिन वह पत्नी से संतुष्ट नहीं था। वह पत्नी और ससुराल से और पैसा हड़पना चाहता था और दूसरा बेहतर साथी भी खोजना चाहता था।

हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई आरोप
सूरज पर पत्नी की हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई का आरोप लगे, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सूरज को दोषी ठहराया है। उसे 13 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। सोमवार को जब सूरज को कोर्ट में लाया गया, तब भारी भीड़ जमा थी। सरकारी वकील ने जज से इसे दुर्लभतम अपराध मानने और आरोपी को मौत की सजा देने का आग्रह किया। केरल के डीजीपी अनिल कांत ने कहा कि यह बहुत कठिन मामला था। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इसमें आरोपी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया।

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