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सुप्रीम कोर्ट: आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज के लिए भेजने की याचिका पर सुनवाई को तैयार

Fri, 04 Jun 2021 03:20 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Fri, 04 Jun 2021 03:20 PM IST
सार

दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर अंतरिम जमान देने से इनकार कर दिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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rape case accused asaram bapu has applied for bail in supreme court hearing will be held today
asaram bapu

विस्तार

दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला लिया है क्या दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं?

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बता दें कि कोरोना से पीड़ित हो चुके आसाराम ने आग्रह किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक राज्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है और अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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उच्च न्यायालय ने आसाराम को उनकी पंसद के चिकित्सा केंद्र में उपचार कराने के लिए सजा निलंबन की याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि आसाराम को यौन उत्पीड़न के मामलों में उम्र कैद की सजा समेत विविध अवधि के कारावास की कई सजा मिली है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘‘हम चिकित्सा के विशेषज्ञ नहीं हैं।’’ पीठ ने कहा कि वह सजा निलंबन पर विचार नहीं करेगी बल्कि आसाराम को उत्तराखंड के एक केंद्र में उपचार कराने की इजाजत देने के बाबत राज्य का रूख जानना चाहेगी। न्यायालय ने कहा, ‘‘हम सरकार से कहेंगे कि वह उन्हें वहां (केंद्र में) भर्ती कराए।’’

आसाराम के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीटी स्कैन से पता चलता है कि आसाराम के फेफड़ों को 38 फीसीदी नुकसान हुआ है और उन्हें वायरल निमोनिया है। साथ ही उन्हें गैस्ट्रो-आंत्र रोगों से पीड़ित और ऑक्सीजन की समस्या है।  बता दें कि आसाराम बापू साल 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।

पहले भी अंतिरम जमानत के लिए लगाई थी अर्जी
इससे पहले भी आसाराम बापू ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम बापू स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग कर रहा था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसराम को एम्स में भर्ती किया गया था।

2013 से काट रहा है आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया था और उसके बाद से आसाराम बापू आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2013 से ही आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है और कई बार बीमारी के बहाने उसने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पेश किया था। लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। 

साल 2018 में आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। एक अदालत ने आसाराम बापू को अपने आश्रम में लड़की से बलात्कार को दोषी पाया था। लड़की नाबालिग थी और उसने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 को लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
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