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शारदा चिटफंड घोटाला: सीबीआई के समक्ष पेश हुए राजीव कुमार, 12 जून को होगी अगली सुनवाई
Sat, 08 Jun 2019 01:40 AM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sat, 08 Jun 2019 01:40 AM IST
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सीबीआई (फाइल फोटो)
लगभग तीन सप्ताह तक चले कानूनी दांव-पेंच और लुकाछिपी के बाद कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार करोड़ों के शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए। फिलहाल खुफिया विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात राजीव कुमार सुबह ही सीबीआई दफ्तर पहुंचे जहां उनसे दूसरी बार पूछताछ हुई। इससे पहले जांच एजेंसी ने बीती फरवरी में उनसे मेघालय की राजधानी शिलांग में पांच दिनों तक पूछताछ की थी।
इससे पहले बीते महीने सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। उसके बाद उनको समन भी भेजा गया था। सीबीआई कई बार उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अदालत की ओर से गिरफ्तारी से राहत मिलने की वजह से वह अब तक ऐसा नहीं कर सकी है। बीती 30 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको सशर्त राहत देते हुए 10 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगी दी थी।
पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की एक याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनको राहत देते हुए अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच में सीबीआई को सहयोग देने को भी कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 17 मई को राजीव कुमार की गिरफ्तारी से राहत का आदेश वापस ले लिया था।
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इससे पहले बीते महीने सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। उसके बाद उनको समन भी भेजा गया था। सीबीआई कई बार उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अदालत की ओर से गिरफ्तारी से राहत मिलने की वजह से वह अब तक ऐसा नहीं कर सकी है। बीती 30 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको सशर्त राहत देते हुए 10 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगी दी थी।
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पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की एक याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनको राहत देते हुए अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच में सीबीआई को सहयोग देने को भी कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 17 मई को राजीव कुमार की गिरफ्तारी से राहत का आदेश वापस ले लिया था।
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