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गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर लाइसेंस होगा रद्द: राजस्थान हाईकोर्ट

Sun, 29 Apr 2018 08:13 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Updated Sun, 29 Apr 2018 08:13 AM IST
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Rajasthan High Court said if you will use mobile during drive then your licence would be cancelled
राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला की पीठ ने वाहन चलाते वक्त मोबाइल के बढ़ते चलन पर चिंता जताई।

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कोर्ट ने कहा कि हादसों की एक बड़ी वजह यह भी है। राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल या ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करे। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर खींचकर आरटीओ के जरिए तुरंत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाए। 
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पीठ ने कुशीनगर में ईयरफोन लगाए ड्राइवर के चलते स्कूल वैन की ट्रेन से टक्कर में मासूमों की मौत पर भी दुख जताया। 

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