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रेलवे, आईआरसीटीसी ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में किया शामिल
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Sun, 27 Nov 2016 07:02 PM IST
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- फोटो : demo
भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने टिकट आरक्षण और टिकट रद कराने वाले प्रपत्र में महिला एवं पुरुष के साथ-साथ ‘ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर’ के तौर पर शामिल कर लिया है। एक वकील के आवेदन पर यह निर्णय किया गया।
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टिकट आरक्षण और रद कराने के अलावा यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में दिल्ली के एक वकील से अपनी याचिका पर कार्रवाई के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क करने को कहा था।
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मंत्रालय ने शीर्ष न्यायालय के अप्रैल-2014 के निर्देशों का संदर्भ देते हुए बताया कि हिजड़ा, किन्नर और बाइनरी के अधिकारों की रक्षा के लिए अब उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संविधान के तृतीय भाग और संसद के द्वारा बनाये गए कानून के तहत हिजड़ा और किन्नर के साथ-साथ बाइनरी के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया था।
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