फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Railways Fine for ticketless travel on trains now doubled revises rules after 13 years take effect from July 1

Railways: ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर अब दोगुना जुर्माना, 13 साल बाद बदले नियम; एक जुलाई से होंगे लागू

Sat, 20 Jun 2026 03:23 AM IST
Devesh Tripathi अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Devesh Tripathi Updated Sat, 20 Jun 2026 03:23 AM IST
सार

भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि में बड़ा बदलाव किया है। एक जुलाई से बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को किराए के अलावा 500 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 250 रुपये था। किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी यही दंड लागू होगा। महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुषों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विज्ञापन
Railways Fine for ticketless travel on trains now doubled revises rules after 13 years take effect from July 1
भारतीय रेलवे - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर अब पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना देना होगा। अभी बेटिकट यात्रा करने पर यात्री से पूरा किराया वसूला जाता है और 250 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। रेलवे की ओर से की गई नई व्यवस्था में यह जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नया नियम एक जुलाई से लागू होगा। नियम में यह बदलाव करीब 13 साल बाद किया गया है। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था। रेलवे बोर्ड ने इसके अलावा कुछ और नियम भी बदले हैं।

विज्ञापन


रेलवे के अनुसार, कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उससे पूरा किराया और 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: VHP: 'राम मंदिर के चढ़ावे को चंदा बताना हिंदू आस्था का अपमान', दान राशि की कथित चोरी पर वीएचपी ने क्या कहा?
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत पहुंचा मामला तो जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान
अधिकारियों ने बताया कि नये नियम जनविश्वास अधिनियम के तहत लागू किए जा रहे हैं। इनका मकसद बिना टिकट यात्रा तथा टिकट के दुरुपयोग को रोकना है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में मामला अदालत में भेजा जाएगा, जहां जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर इन नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।


नशे की हालत में हंगामा व यात्रियों को परेशान करने पर भी कार्रवाई
नए नियमों में रेलवे परिसर और ट्रेनों में अनुशासन तोड़ने वाले मामलों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन पर हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने पर संबंधित व्यक्ति को ट्रेन से उतारा जा सकता है। उसके खिलाफ जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें: FATF में भारत को अहम जिम्मेदारी: विवेक अग्रवाल बने नए उपाध्यक्ष; पाकिस्तान के क्यों छूटने लगे पसीने?

प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर 10 हजार तक जुर्माना
प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर दस हजार रुपये तक जुर्माना या नुकसान की भरपाई करनी होगी। स्टेशन या ट्रेन में अनधिकृत प्रवेश पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। नशे की हालत में हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल, 1,000 जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। अश्लीलता फैलाने या यात्रियों को परेशान करने पर 1,000 जुर्माना या छह माह तक की जेल हो सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed