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मानहानि: शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, मांगी रियायत

Tue, 09 Jul 2019 08:45 PM IST
शिल्पा ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिल्पा ठाकुर Updated Tue, 09 Jul 2019 08:45 PM IST
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Rahul Gandhi will present before court today for calling Amit Shah "Murder Accused"
राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

अहमदाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नया सम्मन जारी करके उन्हें एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में नौ अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। राहुल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी’कहा था।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी एस डाभी ने फिर से सम्मन जारी किया। इससे पहले एक मई को जारी सम्मन वापस आ गया था। यह सम्मन लोकसभा अध्यक्ष के जरिये भेजा गया था क्योंकि राहुल संसद सदस्य हैं।
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शिकायतकर्ता के वकील प्रकाश पटेल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मन यह कहते हुए वापस भेज दिया कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

कोर्ट ने राहुल से 9 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। राहुल के वकील ने कोर्ट से मामले में रियायत की भी मांग की है। 
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उनके खिलाफ ये मामला भाजपा सदस्य ने दर्ज कराया था। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया है कि राहुल ने मध्यप्रदेश में अप्रैल माह में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्प्णी की थी। राहुल ने उन्हें 'हत्या का आरोपी' कहा था। 

राहुल ने 23 अप्रैल को रैली में अमित शाह के खिलाफ हत्या के मामले का हवाला देकर हमला बोला था। इस मामले में शाह पांच साल पहले बरी हो चुके हैं। राहुल ने शाह के बेटे जय शाह पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 

राहुल ने रैली में कहा था, "हत्या के आरोपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह... वाह! क्या आपने जय शाह का नाम सुना है? वह जादूगर हैं, उन्होंने तीन महीने में 50 हजार रुपये को 80 करोड़ रुपये में बदल दिया।" 

एक गैंगस्टर शोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़े मामले में अमित शाह का नाम आया था। ये मामला 2005 का है। हालांकि 2014 में कोर्ट ने कहा कि उन्हें शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।

राहुल बीते हफ्ते मानहानि के एक मामले में पटना कोर्ट में भी पेश हुए थे। जहां से उन्हें जमानत मिल गई। राहुल के खिलाफ ये मामला बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गत अप्रैल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दर्ज कराया था। 

कोर्ट से बाहर आने के बाद राहुल ने कहा था, "जो भी आरएसएस के खिलाफ खड़ा होता है और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पर हमला होता है, तो उसपर कोर्ट केस कर दिए जाते हैं। मेरी लड़ाई संविधान को बचाने की है, गरीबों और किसानों के लिए खड़े होने की है।" 

बयानों के कारण अदालतों के चक्कर

चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जो बयान दिए थे, उन्हीं को लेकर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला था।

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