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मानहानि केस: भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी; रास्ते में BJP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध

Sat, 21 Feb 2026 12:41 PM IST
रिया दुबे न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: रिया दुबे Updated Sat, 21 Feb 2026 12:41 PM IST
सार

राहुल गांधी भिवंडी की मजिस्ट्रेट अदालत में 2014 के मानहानि मामले में नई जमानत पेश करने पहुंचे, क्योंकि पूर्व जमानतदार शिवराज पाटिल का निधन हो गया था। इस मामले में हर्षवर्धन सपकाल को नया जमानतदार बनाया गया। 

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Rahul Gandhi appears in Bhiwandi court in defamation case Updates
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी - फोटो : X-Rahul Gandhi

विस्तार

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि मामले में नई जमानत पेश करने पहुंचे। अदालत ने उनसे नया जमानतदार पेश करने को कहा था, क्योंकि उनके पूर्व जमानतदार और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था।
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हर्षवर्धन सपकाल ने जमानतदार के रूप में पेश

राहुल गांधी इस मामले में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में पेश कर रहे हैं। उनके वकील नारायण अय्यर के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अय्यर ने कहा कि मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देशभर में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है।
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वकील ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष उचित समय पर अपने गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करेगा। उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद है।
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मामले की सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित

कांग्रेस नेता, सपकाल के साथ, सुबह करीब 11 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं नारायण अय्यर और कुशल मोर के साथ मिलकर सकपाल को अपना नया जमानतदार नियुक्त किया। अदालत ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता के विवरण का सत्यापन किया क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया पूरी करने के लिए जमानत बांड पर हस्ताक्षर किए थे। मामले की सुनवाई अब 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव की एक रैली में आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने वाला बयान दिया था, जिससे संगठन की छवि धूमिल हुई। कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में कुंटे की जिरह और पुनः पूछताछ पूरी हो चुकी है। नई जमानतदार की आवश्यकता के चलते सुनवाई 20 दिसंबर 2025 से टलकर पहले 17 जनवरी और फिर 21 फरवरी तक स्थगित की गई।


इस बीच, मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे एआई समिट में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के जवाब के रूप में बताया।



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