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मोइन कुरैशी भारत लौटा, हो सकता है ईडी के समक्ष पेश
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Tue, 22 Nov 2016 09:28 PM IST
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विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी भारत लौट आया है और उसके मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने की संभावना है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच कर रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी सोमवार की रात इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचा। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उसे एजेंसी के समक्ष पेश होने संबंधी अदालत से जारी निर्देश की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार कुरैशी जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दे सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने उन्हें नवंबर मध्य तक भारत लौटने और पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। कुरैशी कर चोरी, धनशोधन समेत कई आरोपों में ईडी और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहा है।
आयकर विभाग कुरैशी को नए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण कानून, 2015 के तहत पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। जांच में कुरैशी की कुछ विदेशी संपत्तियों की जानकारी मिली थी, जो उसने और उसके परिजनों ने कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी। कुरैशी ने इसकी जानकारी भारतीय कर अधिकारियों को नहीं दी थी।
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कर विभाग ने कुरैशी और उसकी फर्म एएमक्यू समूह के खिलाफ पहली बार 15 फरवरी, 2014 को तलाशी ली थी। कुरैशी ने ईडी द्वारा लुक आउट सर्कुलर जारी किए जाने के बावजूद 15 अक्तूबर को देश छोड़ दिया था। ईडी ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि कुरैशी को लेनदेन में मदद देने में वह सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करे।
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अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी सोमवार की रात इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचा। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उसे एजेंसी के समक्ष पेश होने संबंधी अदालत से जारी निर्देश की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार कुरैशी जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दे सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने उन्हें नवंबर मध्य तक भारत लौटने और पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। कुरैशी कर चोरी, धनशोधन समेत कई आरोपों में ईडी और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहा है।
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आयकर विभाग कुरैशी को नए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण कानून, 2015 के तहत पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। जांच में कुरैशी की कुछ विदेशी संपत्तियों की जानकारी मिली थी, जो उसने और उसके परिजनों ने कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी। कुरैशी ने इसकी जानकारी भारतीय कर अधिकारियों को नहीं दी थी।
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कर विभाग ने कुरैशी और उसकी फर्म एएमक्यू समूह के खिलाफ पहली बार 15 फरवरी, 2014 को तलाशी ली थी। कुरैशी ने ईडी द्वारा लुक आउट सर्कुलर जारी किए जाने के बावजूद 15 अक्तूबर को देश छोड़ दिया था। ईडी ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि कुरैशी को लेनदेन में मदद देने में वह सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करे।