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जेसिका, नैना साहनी और मट्टू मर्डर केस के दोषियों की कम नहीं होगी सजा

Fri, 05 Oct 2018 01:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 05 Oct 2018 01:06 AM IST
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Punishment will not decrease of culprits of Jessica, Naina and Mattu murder cases

जेसिका लाल मर्डर केस के दोषी मनु शर्मा, प्रियदर्शनी मट्टू रेप और हत्या के दोषी संतोष सिंह और नैना साहनी मर्डर केस में दोषी सुशील शर्मा की सजा नहीं घटेगी। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक में इन मामलों में सजा कम न करने का निर्णय लिया।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में अलग-अलग 108 मामलों पर चर्चा हुई। इनमें से 22 मामलों के दोषियों की सजा पूरी होने पर उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। 

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सजा समीक्षा बोर्ड ने अर्जियों पर सुनवाई तक से किया इंकार
मॉडल जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू और तंदूर कांड के नाम से कुख्यात नैना साहनी हत्या के दोषियों की रिहाई की याचिका को सजा समीक्षा बोर्ड ने खारिज कर दिया। यहां तक कि दिल्ली सरकार में गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने उनकी अर्जियों पर सुनवाई तक से इनकार कर दिया।
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यह हैं तीनों मामले

1. जेसिका लाल मर्डर केस 
अप्रैल 1999 में दक्षिणी दिल्ली के महरौली स्थित एक रेस्तरां में मॉडल जेसिका लाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी मनु शर्मा को दिसंबर 2006 में हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।      

2. प्रियदर्शनी मट्टू केस
आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह के पुत्र संतोष सिंह ने वर्ष 1996 में एलएलबी की छात्रा प्रियदर्शनी मट्टू का उसी के घर में रेप करने के बाद हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट ने साल 2006 में संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।  

3. नैना साहनी मर्डर केस 
जुलाई 1995 में नैना साहनी की हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर अशोक रोड स्थित एक रेस्तरां के तंदूर में जला दिए गए। इस मामले में नैना साहनी के पति सुशील शर्मा को ट्रायल कोर्ट ने 2003 में फांसी की सजा सुनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उम्रकैद में बदल दिया था।

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