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Air Pollution: BMC ने खुले में कचरा जलाने पर लगाया प्रतिबंध, निर्माण वाहनों पर अनिवार्य किया ट्रैकिंग सिस्टम

Wed, 25 Oct 2023 10:50 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 25 Oct 2023 10:50 PM IST
सार

Air Pollution: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। इसमें पूरे मुंबई में कचरा या किसी अन्य सामग्री को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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Pollution in Mumbai: BMC bans burning of trash in open, makes tracking system mandatory construction vehicles
मुंबई में हवा हुई जहरीली - फोटो : Social Media

विस्तार

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। इसमें पूरे मुंबई में कचरा या किसी अन्य सामग्री को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित ये दिशा-निर्देश देश की वित्तीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की बिगड़ती स्थिति के बीच आए हैं।

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'बीएमसी के तहत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी खुले में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, खासकर कचरा फेंकने के मैदानों और कचरा जलाने के संभावित स्थलों पर।' पिछले हफ्ते सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने के बाद चहल ने घोषणा की थी कि दिशानिर्देश सोमवार तक जारी किए जाएंगे, लेकिन उन्हें दो दिन देरी से जारी किया गया।

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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शहर में बिल्डरों को निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए ट्रैकिंग सिस्टम वाले वाहनों को ही शामिल करना होगा। सभी निर्माण स्थलों की परिधि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन टायरों की सफाई के बाद चल रही है और ओवरलोड नहीं हो रहे हैं।सभी निर्माण स्थलों की परिधि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन टायरों की सफाई के बाद चल रही है और ओवरलोड नहीं हो रहे हैं।

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बीएमसी ने कहा कि 70 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी परियोजनाओं के चारों ओर टिन शीट की कम से कम 35 फीट ऊंची दीवार होगी। सभी निर्माणाधीन और निर्माणाधीन इमारतों को चारों तरफ से हरे कपड़े, जूट शीट या तिरपाल से कवर किया जाएगा। एक दिशानिर्देश के अनुसार, किसी संरचना को ध्वस्त करने की प्रक्रिया के दौरान पानी का निरंतर छिड़काव होगा।  

बीएमसी ने कहा कि निर्माण स्थलों पर सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान वाटर फॉगिंग की जानी चाहिए, जबकि मलबे और मिट्टी की सामग्री पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे धूल पैदा होने की संभावना हो। निर्माण सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को पूरी तरह से कवर किया जाएगा और सड़क पर किसी भी फैलाव से बचने के लिए ओवरलोड नहीं किया जाएगा।

दिशानिर्देशों में कार्य स्थलों पर सेंसर आधारित वायु प्रदूषण मॉनिटर तैनात करने के लिए भी कहा गया है। इनमें कहा गया है कि प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीसने, काटने, ड्रिलिंग, आरा और ट्रिमिंग जैसे कार्यों को संलग्न क्षेत्रों में निरंतर पानी के छिड़काव या फॉगिंग के साथ किया जाना चाहिए। निर्माणाधीन पुलों और फ्लाईओवरों जैसे बीएमसी के सभी कार्यस्थलों के आसपास 25 फुट की दीवारों का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है।

बीएमसी ने कहा कि वार्ड अधिकारी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दो इंजीनियरों, एक पुलिसकर्मी और एक मार्शल वाले दस्ते तैनात करेंगे। दिशानिर्देश में कहा गया, प्रवर्तन दस्ते परिसर का दौरा करेंगे और कार्यस्थल की वीडियोग्राफी करेंगे। यदि कार्यस्थल पर प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो कड़ी कार्रवाई, जैसे कि काम रोकने का नोटिस जारी करना और कार्यस्थल को सील करना, तुरंत की जाएगी। नगर निकाय ने निर्माण और अन्य कार्य स्थलों पर स्प्रिंकलर और फॉग गन लगाने के लिए 15 दिन और 30 दिन का समय दिया है।

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