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Politics: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या पर भड़के किरण रिजिजू, कहा- अभी सम्मानपूर्वक बरी नहीं हुए

Fri, 12 Jul 2024 09:51 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मेघा झा Updated Fri, 12 Jul 2024 09:51 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल की सत्य की जीत टिप्पणी पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करना अनुचित है, अभी सम्मानपूर्वक बरी नहीं हुए।

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Politics: Kiren Rijiju got angry over the wrong interpretation of the Supreme Court's order
किरेन रिजिजू। - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करने को गलत बताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने इसे सत्य की जीत और भाजपा की साजिश की हार बताया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन सीबीआई ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया है, इसलिए वे अभी जेल में ही रहेंगे। वहीं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत "गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता" के पहलू पर तीन सवालों पर गहन विचार के लिए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने को "सत्य की जीत" और उनके खिलाफ "भाजपा की साजिश की हार" बताया। 
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इस पर केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू रिजिजू ने कहा, "ऐसी खबरें हैं कि केजरीवाल को राहत मिल गई है। यह सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराया है।" उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, जबकि वह सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नियमों के अनुसार हुई थी।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, "केजरीवाल के खिलाफ मामला गंभीर प्रकृति का है और उन पर मुकदमा जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करना पूरी तरह से गलत है, जैसे कि केजरीवाल को मामले में सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है।" 


बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
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