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ओडिशा: दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई किशोर को 10 साल कैद की सजा, जुर्माना भी देना होगा

Mon, 18 Apr 2022 10:58 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, क्योंझर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, क्योंझर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 18 Apr 2022 10:58 PM IST
सार

विशेष लोक अभियोजक ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने निर्देश के मुताबिक,  किशोर 21 साल की उम्र तक सुधार गृह में रहेगा और फिर उसे नियमित जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
 

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POCSO Court sentences juvenile to 10-years imprisonment for rape case
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

ओडिशा के क्योंझर जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 15 साल की  किशोरी से बलात्कार के मामले में एक किशोर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं इस मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सुभाश्री त्रिपाठी दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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साथ ही, विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने निर्देश के मुताबिक,  किशोर 21 साल की उम्र तक सुधार गृह में रहेगा और फिर उसे नियमित जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
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विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक, दुष्कर्म की ये घटना 15 जनवरी, 2017 की है। आरोपी किशोर ने किशोरी को स्थानीय उत्सव में ले जाने के बहाने बामेबारी थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता का भी प्रयास किया गया था, लेकिन आखिर में मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद अब मामले में अदालत ने फैसला किया है।

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