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Hindi News ›   India News ›   PM Modi Degree: Gujarat court rejects pleas of Kejriwal, Sanjay Singh in criminal defamation case

PM Degree: गुजरात कोर्ट से केजरीवाल-संजय को झटका, आपराधिक मानहानि केस में सुनवाई पर अंतरिम रोक की याचिका खारिज

Mon, 07 Aug 2023 10:28 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, अहमदाबाद।
पीटीआई, अहमदाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 07 Aug 2023 10:28 PM IST
सार

केजरीवाल और संजय सिंह के वकील पुनित जुनेजा ने कहा कि प्रतिवादी गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा समय मांगे जाने के बाद अदालत ने शनिवार को अपना आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की।

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PM Modi Degree: Gujarat court rejects pleas of Kejriwal, Sanjay Singh in criminal defamation case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने के आवेदन को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनके "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत द्वारा सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की आप नेताओं की याचिका खारिज कर दी। .

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उनके वकील पुनित जुनेजा ने सोमवार को कहा कि प्रतिवादी गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा समय मांगे जाने के बाद अदालत ने शनिवार को अपना आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की। जुनेजा ने कहा, केजरीवाल और सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था और अपने मुख्य आवेदन के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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मेट्रोपोलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को इस संबंध में जारी समन के जवाब में 11 अगस्त को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जुनेजा ने कहा, हमने यहां मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक के लिए सत्र अदालत में एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने शनिवार को हमारी याचिका खारिज कर दी और मामले की सुनवाई 21 अगस्त के लिए तय कर दिया।
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अदालत ने उन्हें इस आधार पर मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया कि दोनों नेताओं ने मेट्रोपोलिटन अदालत से कहा था कि वे 11 अगस्त को उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे। जुनेजा ने कहा कि अब वे गुजरात उच्च न्यायालय से राहत मांगेंगे। मेट्रोपोलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को यह देखने के बाद तलब किया है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मामला बनता प्रतीत होता है।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शिकायतकर्ता ने कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थीं और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जिसने जनता के बीच अपना नाम स्थापित किया है। उन्होंने कहा, उनके बयान व्यंग्यात्मक थे और उनका इरादा जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था।


शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत और केजरीवाल के हवाले से की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं, यदि कोई डिग्री है और वह वास्तविक है, तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह नकली हो सकती है और यदि प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो गुजरात यूनिवर्सिटी को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का पीएम बना। सिंह ने कहा था, वे (जीयू) पीएम की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा, उनके बयानों से किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाएगा कि जीयू नकली और फर्जी डिग्रियां जारी करता है।

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