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अब सरकारी विज्ञापन पर छपेगी मुख्यमंत्री की तस्वीर

Fri, 18 Mar 2016 01:12 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 18 Mar 2016 01:12 PM IST
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photo of chief minister can be published in government advertisements says SC
सुप्रीम कोर्ट

सरकारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री की तस्‍वीर छपने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विज्ञापनों में राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर छापी जा सकती है। कोर्ट ने यह फैसला छह राज्यों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनाया है।

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इससे पहले मई 2015 को एक याचिका का सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी नेता की तस्वीर नहीं छापी जा सकती।
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अदालत ने इसके पीछे तर्क दिया था कि विज्ञापनों के जरिए नेता अपनी छवि चमकाने में लगे रहते हैं जो एक तरह से सरकारी धन का दुर्पयोग है लेकिन अदालत ने अब पुराने फैसले पर अपनी राय बदलते हुए नया फैसला दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के तहत अब सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें ही नहीं लगेगी बल्कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्पालों की तस्वीर भी लग सकेगी।

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