फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PFI leader held in sloganeering case sent to 14 days judicial custody by Kerala court

केरल: नाबालिग लड़के के भड़काऊ भाषण मामले में पीएफआई नेता गिरफ्तार, जजों के खिलाफ भी हुई थी अपमानजनक टिप्पणी 

Mon, 30 May 2022 07:02 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलापुझा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलापुझा Published by: Amit Mandal Updated Mon, 30 May 2022 07:02 PM IST
सार

21 मई को पीएफआई द्वारा आयोजित गणतंत्र बचाओ रैली के दौरान बच्चे को एक व्यक्ति के कंधे पर बैठे और आपत्तिजनक नारे लगाते देखा जा सकता था, यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था।

विज्ञापन
PFI leader held in sloganeering case sent to 14 days judicial custody by Kerala court
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : iStock

विस्तार

केरल की एक अदालत ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक नेता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसे इस जिले में संगठन द्वारा हाल ही में आयोजित एक मार्च के दौरान एक नाबालिग लड़के द्वारा भड़काऊ नारे लगाने के मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि याह्या थंगल को इस मामले में अलाप्पुझा की एक जिला अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थंगल को रविवार को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह उस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक था जहां पर लड़के ने भड़काऊ नारे लगाए थे।

विज्ञापन


कुछ दिन पहले जनसभा में जजों के खिलाफ हुई थी अपमानजनक टिप्पणी
पुलिस ने कुछ दिनों पहले तटीय जिले में आयोजित एक जनसभा और जहां उन्होंने केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसके संबंध में थंगल के खिलाफ गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने का मामला भी दर्ज किया था। इससे पहले के मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता को भी गिरफ्तार किया था। 21 मई को पीएफआई द्वारा आयोजित गणतंत्र बचाओ रैली के दौरान बच्चे को एक व्यक्ति के कंधे पर बैठे और आपत्तिजनक नारे लगाते देखा जा सकता था, यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन


हिरासत में लिए जाने से पहले लड़के के पिता ने संवाददाताओं से कहा था कि विवादास्पद नारा किसी ने नहीं सिखाया था, लड़के ने पहले भी इसी तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान इसे सीखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह पहली बार नहीं है कि उनका बेटा किसी कार्यक्रम में इस तरह का नारा लगा रहा है और उनके द्वारा इसी तरह के नारे लगाने के कई उदाहरण यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। लड़के के पिता ने कहा था कि इस मामले में अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर लिया गया है और विभिन्न स्थानों से पूछताछ के लिए और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़के को जल्द ही एक सरकारी केंद्र में काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


नाबालिग लड़के को अपने कंधों पर उठाने वाला एराट्टुपेटा निवासी अनस इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति था। विजयकुमार पीके की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और केरल पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं को लागू किया और पीएफआई अलाप्पुझा जिला सचिव मुजीब और नवास को अन्य पहचाने जाने योग्य लोगों के साथ आरोपी बनाया था। 

दुर्गा वाहिनी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज
केरल पुलिस ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित लगभग 200 लोगों के खिलाफ एक सप्ताह पहले यहां के पास नेय्यत्तिंकरा के पास अपनी रैली के दौरान कथित तौर पर तलवारें लहराने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि 22 मई को नेय्यत्तिनकारा के पास कीजरूर में आयोजित मार्च के दौरान दुर्गा वाहिनी के नारे लगाने वाले कार्यकर्ता जिनमें ज्यादातर युवा महिलाएं थीं, तलवारें लहराए हुए थीं।


पुलिस ने कहा कि उन पर शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है जो एक गैर-जमानती अपराध है और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए रूट मार्च के वीडियो क्लिप की जांच के बाद आर्यनकोड पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज कर लिया।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed