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राहुल गांधी समेत छह नेताओं के खिलाफ याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, आगरा
Updated Thu, 19 May 2016 12:12 AM IST
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जेएनयू नारेबाजी प्रकरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां समेत राजनीतिक दलों के छह नेताओं के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
यह याचिका एडवोकेट सुभाष गिरी ने दायर की थी। इसमें कहा था कि जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में की गई थी। इसके बावजूद इन नेताओं ने उसका समर्थन किया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।
इनमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, आजम खां के अलावा माकपा नेता सीताराम येचुरी, डी. राजा, जद यू नेता केसी त्यागी का नाम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वादी सुभाष गिरी ने सिर्फ अखबारों में पढ़ी और टीवी पर देखी खबरों के आधार पर याचिका की है।
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याचिका में विपक्षियों द्वारा आगरा शहर में आकर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई कृत्य किया जाना नहीं बताया गया है कि जिससे वादी अथवा जनता की भावनाएं आहत हुई हों।
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यह याचिका एडवोकेट सुभाष गिरी ने दायर की थी। इसमें कहा था कि जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में की गई थी। इसके बावजूद इन नेताओं ने उसका समर्थन किया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।
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इनमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, आजम खां के अलावा माकपा नेता सीताराम येचुरी, डी. राजा, जद यू नेता केसी त्यागी का नाम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वादी सुभाष गिरी ने सिर्फ अखबारों में पढ़ी और टीवी पर देखी खबरों के आधार पर याचिका की है।
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याचिका में विपक्षियों द्वारा आगरा शहर में आकर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई कृत्य किया जाना नहीं बताया गया है कि जिससे वादी अथवा जनता की भावनाएं आहत हुई हों।