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भाजपा से कमल चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

Fri, 08 Jul 2016 08:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुंबई
ब्यूरो/अमर उजाला, मुंबई Updated Fri, 08 Jul 2016 08:44 AM IST
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Petition against BJP election symbol

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका में मांग की गई है कि कमल राष्ट्रीय फूल है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि बीजेपी चुनाव चिन्ह कमल का इस्तेमाल न करे।

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हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि भाजपा कमल का इस्तेमाल अपने चुनाव चिन्ह के रूप में करती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1950 का उल्लंघन है। याचिका के मुताबिक कमल एक पवित्र व धार्मिक फूल है।
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कमल का फूल देवी लक्ष्मी का भी प्रतीक है जिससे इसका एक अलग आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए इसका चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाना अनुचित है।

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सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटील ने दायर की याचिका

Petition against BJP election symbol
सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटील ने दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को 25 साल पहले कमल का फूल निशानी के रुप में आवंटित किया था।

अब तक किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है जबकि यह नियमों के खिलाफ है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह चुनाव चिन्ह के रूप में कमल को आवंटित किए जाने को लेकर सारे रिकार्ड पेश करे।

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने से पूर्व पाटिल ने चुनाव आयोग से भी बीजेपी के कमल के फूल को चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी लेकिन, आयोग ने मना कर दिया। उसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
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