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मानव रहित विमान की हर उड़ान के लिए लेनी होगी इजाजत, ऑनलाइन मैप पर बना होगा रूट

Mon, 08 Jun 2020 08:49 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Mon, 08 Jun 2020 08:49 PM IST
सार

मानव रहित विमान को तय रूट से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर रूट मैप का उल्लंघन होता है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है...

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Permission to be taken for every flight of unmanned aircraft, route will be made on online map
ड्रोन - फोटो : अमर उजाला (फाइल)

विस्तार

देश में मानव रहित विमान उड़ाने की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द ये विमान और ड्रोन उड़ान भरने की स्थिति में हों। इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय ने मानवरहित यान प्रणाली (यूएएस) नियम 2020, नाम से अधिसूचना जारी की है।
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इसमें लिखा है कि मानव रहित विमान की हर उड़ान के लिए अलग से इजाजत लेनी होगी। मंजूरी लेने की यह प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। विमान या ड्रोन का रूट क्या रहेगा, यह जानकारी भी ऑनलाइन मैप पर मिलेगी।

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मानव रहित विमान को तय रूट से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर रूट मैप का उल्लंघन होता है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

साथ ही प्रत्येक उड़ान के बाद पायलट को नियमानुसार, ऑनलाइन तरीके से यात्रा दैनिकी 'लॉग' फार्म भरना होगा।
 

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि महानिदेशक कार्यालय की तरफ से जो नियम तय किए जाएंगे, उसके मुताबिक ही मानव रहित विमान को उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी।

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अगर कोई संस्था या पायलट यह इजाजत नहीं लेता है तो वह मानव रहित विमान नहीं उड़ा सकेगा। जिस इलाके में उड़ान भरनी है, उसका रूट मैप पर रहेगा।

पायलट के लिए यह रूट फॉलो करना जरूरी है। विमान द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र की तस्वीर नहीं ली जाएगी, जिसके लिए मैप में मना किया गया है।

पायलट ड्रोन की मदद से कहीं पर कोई वस्तु नहीं गिराएगा, जो डीजीसीए द्वारा तय नियमों से बाहर हो।


कोई भी व्यक्ति को किसी दूसरी संस्था या पायलट को मानव रहित विमान उड़ाने का लाइसेंस व प्रमाणपत्र देता है, तो उसे तय नियमों का पालन करना पड़ेगा।

अगर इस मामले में वह कुछ छिपाता है या धोखाधड़ी कर प्रमाणपत्र किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

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