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पटियाला हाउस अदालत ने फ्रीज कराया कांग्रेस का बैंक खाता, विज्ञापन के 50 लाख रुपये हैं बकाया

Thu, 04 Jul 2019 02:44 AM IST
Nilesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Thu, 04 Jul 2019 02:44 AM IST
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Patiyala house Court has freezed congress bank account over due 50 lac of Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

पटियाला हाउस अदालत के आदेश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का कनाट प्लेस स्थित यूनियन बैंक का खाता फ्रीज कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के एक मीडिया व्यवसायी ने अदालत से कांग्रेस की हरियाणा इकाई के खिलाफ विज्ञापन की 50.98 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की थी। कोर्ट के अधिकारी ने मंगलवार को खाता फ्रीज किए जाने से पहले विज्ञापन की रकम निकालकर बैंक ड्राफ्ट के रूप में अदालत की रजिस्ट्री में जमा करा दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। 

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पटियाला हाउस अदालत की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रविंदर बेदी ने आदेश जारी करते इस बात पर गौर किया था कि एआईसीसी ने शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में नौ जनवरी को दिए गए अदालती आदेश का पालन नहीं किया है। अदालत ने हुड्डा को 50,98,702 रुपये का भुगतान करने का निर्देश 9 जनवरी को कांग्रेस पार्टी को दिया था।
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दरअसल हुड्डा की हमीरपुर स्थित मीडिया कंपनी फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिंदी दैनिक में 5 से 15 अक्तूबर 2014 के दौरान कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने विज्ञापन छपवाए थे। लेकिन इनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। हुड्डा ने हिमाचल प्रदेश माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (एमएसएमईडी) मध्यस्थता पंचाट में राशि की वसूली के लिए वाद दायर किया था। 
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पंचाट ने पार्टी की हरियाणा इकाई को 33.75 लाख रुपये की राशि का ब्याज व खर्च समेत 30 दिन के अंदर कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया था। पंचाट ने यह भी कहा था कि इस पैसे की वसूली एआईसीसी से भी की जा सकती है। इसके बाद हुड्डा ने वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश स्थित एमएसएमई काउंसिल में प्रार्थना पत्र दिया था। काउंसिल ने हिमाचल प्रदेश उद्योग आयुक्त को वसूली के लिए 30 जून, 2018 को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया था।

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