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Hindi News ›   India News ›   Patiala House court extended interim bail of Robert Vadra till 19th March

रॉबर्ट वाड्रा को अदालत से मिली राहत, गिरफ्तारी पर 19 मार्च तक लगी रोक

Sat, 02 Mar 2019 02:00 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Sat, 02 Mar 2019 02:00 PM IST
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Patiala House court extended interim bail of Robert Vadra till 19th March
रॉबर्ट वाड्रा - फोटो : Facebook

प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मनी लांडरिंग मामले में राहत मिली है। उनकी अतंरिम जमानत को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को ही होगी। अदालत ने वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई को टाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाड्रा को मनी लांडरिंग से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी सौंप दी है।

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इससे पहले 27 फरवरी को ईडी ने मनी लांडरिंग मामले में वाड्रा को पूछताछ करने के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को निर्देश दिए थे कि वह मनी लांडरिंग के मामले में वाड्रा को, उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति (सॉफ्ट और हार्ड) मुहैया कराए। 
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ईडी ने मनी लांडरिंग से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापा मारकर ये दस्तावेज जब्त किए थे। विशेष जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिए थे कि वह दस्तावेजों की प्रति वाड्रा को मुहैया कराए। वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं।
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वाड्रा ने बीते शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है, इसलिए उन्हें सबकी प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एजेंसी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने दिल्ली की अदालत में ईडी पर आरोप लगाया था कि ईडी मामले में तेजी लाना चाहता है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।

 

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