{"_id":"6557d874a6efab86f40adba9","slug":"passengers-asked-to-refrain-from-carrying-inflammable-materials-on-trains-2023-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indian Railway: ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से करना होगा परहेज, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे ये परिणाम","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Indian Railway: ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से करना होगा परहेज, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे ये परिणाम
Sat, 18 Nov 2023 02:47 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विजयवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विजयवाड़ा
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Sat, 18 Nov 2023 02:47 AM IST
सार
दिवाली के समय, विजयवाड़ा डिवीजन ने 18 अक्तूबर से 16 नवंबर के बीच अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम पर यात्रियों के मध्य ज्वलनशील और विस्फोक पदार्थ ले जाने के खिलाफ एक विशेष अभियान भी चलाया था।
विज्ञापन
भारतीय रेलवे
- फोटो : iStock
विस्तार
देशभर में ट्रेनों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं के मद्देनजर रेलवे के दो डिवीजनों द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री न ले जाएं। दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने शुक्रवार को यात्रियों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने का आग्रह किया।
विज्ञापन
नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
विजयवाड़ा डिवीजन के मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) नरेंद्र ए पाटिल ने कहा कि रेलवे पर ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है और धारा 67, 164 और 165 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत 1,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि दंडात्मक प्रावधानों के अलावा दोषियों को उनके कार्यों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिवाली के समय, विजयवाड़ा डिवीजन ने 18 अक्तूबर से 16 नवंबर के बीच अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम पर यात्रियों के मध्य ज्वलनशील और विस्फोक पदार्थ ले जाने के खिलाफ एक विशेष अभियान भी चलाया था।
विज्ञापन
सौरभ प्रसाद, डीआरएम, वाल्टेयर डिवीजन, ने कहा कि यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने के लिए विशेष अभियान जोरों पर हैं। बता दें कि सौरभ हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना के गवाह रह चुके हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी।
ट्रेनों, और स्टेशनों पर जांच तेज
उन्होंने आगे कहा, 'देश के विभिन्न स्थानों में ट्रेनों में आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर, रेलवे ने ट्रेनों, और स्टेशनों पर जांच तेज कर दी है।' ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने से रोकने के लिए रेलवे परिसर में यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), नागरिक सुरक्षा और वाणिज्यिक कर्मचारियों के विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं।
स्टेशनों पर यादृच्छिक बैग की जांच की जा रही है और लोगों को सूचित करने के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे आदि न ले जाए।प्रसाद ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी।