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Parliament: लोकपाल के तहत आज तक एक व्यक्ति पर नहीं चला मुकदमा, संसदीय समिति ने उठाए सवाल

Thu, 23 Mar 2023 03:46 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 23 Mar 2023 03:46 PM IST
सार

संसदीय समिति ने पिछले साल मई से खाली पड़े लोकपाल के अध्यक्ष के पद को नहीं भरे जाने पर सवाल उठाया और रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा।

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Parliamentary panel said Lokpal performance far from satisfactory
संसद - फोटो : Social Media

विस्तार

भ्रष्टचारियों को सजा देने के लिए लाए गए लोकपाल पर संसद में सवाल खड़े किए गए हैं। संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकपाल के तहत आज तक भ्रष्टाचार के एक भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया है, रिपोर्ट में कहा गया कि इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है।

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संसदीय समिति ने पिछले साल मई से खाली पड़े लोकपाल के अध्यक्ष के पद को नहीं भरे जाने पर सवाल उठाया और रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा।
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रिपोर्ट में समिति ने कहा कि लोकपाल द्वारा दिए गए आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा इस आधार पर किया जा रहा है कि वे निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं। लोकपाल ने समिति को प्रस्तुत किया है कि उसने आज तक भ्रष्टाचार एक भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया है। पैनल ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए लोकपाल की स्थापना की गई थी।
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संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकपाल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। समिति का विचार है कि लोकपाल की स्थापना स्वच्छ और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के प्रयास में की गई थी और इसलिए, इसे एक अवरोधक के बजाय एक समर्थक के रूप में कार्य करना चाहिए।

समिति ने लोकपाल से सिफारिश की कि वह केवल तकनीकी आधार पर वास्तविक शिकायतों को खारिज न करे कि शिकायत निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मोड़ पर जब भारत जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह का नेतृत्व कर रहा है, लोकपाल को इस अवसर पर आगे आना चाहिए और देश में भ्रष्टाचार विरोधी परिदृश्य को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

संसदीय समिति ने सीबीआई की शक्ति, कार्यों को परिभाषित करने के लिए नए कानून की सिफारिश की
कई राज्यों द्वारा सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस लिये जाने पर प्रकाश डालते हुए एक संसदीय समिति ने कहा है कि संघीय जांच एजेंसी को संचालित करने वाले मौजूदा कानून की कई सीमाएं हैं और इसके लिए एक नया कानून बनाने की जरूरत है। सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करें।

संघीय जांच एजेंसी की स्थापना 1963 में की गई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम द्वारा शासित है, जिसे 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के कामकाज को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि विश्व भर में खरीद और आपूर्ति से जुड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जा सके।

संसदीय समिति के सदस्य सीजेआई से मिले
कानून पर एक संसदीय पैनल के सदस्यों ने गुरुवार को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीशों से मुलाकात की और गरीबों और जरूरतमंदों को समय पर न्याय दिलाने और जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के बोझ को दूर करने के लिए लीक से हटकर विचारों पर चर्चा की।

भाजपा के सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में कानून और कार्मिक पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ बातचीत की।

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