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Criminal Laws: लोक सेवक पर हमला करने वाले को एक साल की सजा का सुझाव, संसदीय समिति की सिफारिश

Fri, 01 Dec 2023 06:35 AM IST
गुलाम अहमद एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Fri, 01 Dec 2023 06:35 AM IST
सार

भाजपा सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निवारण के नाम पर लोक सेवकों की ओर से आईपीसी की धारा 353 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है।

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parliamentary panel on criminal laws suggests punishment be reduced to one year on assault of public servant
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने, हमला करने या आपराधिक रूप से बल का इस्तेमाल करने वाले को दी जाने वाली दो साल की कैद को घटाकर एक साल किए जाने की सिफारिश संसदीय समिति ने की है। कुछ सांसदों ने लोक सेवकों की ओर से इस कानून का व्यापक रूप से दुरुपयोग किए जाने की दलील दी थी।

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भाजपा सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों की जांच के बाद यह सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निवारण के नाम पर लोक सेवकों की ओर से आईपीसी की धारा 353 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब धरना या विरोध प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक नेताओं को आईपीसी की इस धारा के तहत परेशान किया गया और गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। इसलिए सजा को कम करने का यह सुझाव दिया जाता है। एजेंसी

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