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निजी अस्पतालों पर नियंत्रण और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए कानून जरूरी- संसदीय समिति

Tue, 22 Dec 2020 07:51 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 22 Dec 2020 07:51 AM IST
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Parliamentary committee says Law required to control private hospitals stop black marketing of drugs
कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा - फोटो : social media

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा बोझ सरकारी अस्पतालाें ने झेला, क्योंकि निजी अस्पतालों तक सबकी पहुंच नहीं है। निजी अस्पतालों में इलाज कराना सबके बस की बात नहीं। समिति ने जन स्वास्थ्य के मामलों में निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखने और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए समग्र कानून की जरूरत बताई है।

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राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी रिपोर्ट में गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कोरोना टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति उचित विचार-विमर्श और पर्याप्त संख्या में परीक्षण के बाद ही दी जाए। रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब सरकार कम से कम तीन कंपनियों की ओर से आपात स्थिति में टीके के इस्तेमाल की अनुमति के लिए किए गए आवेदनों पर विचार कर रही है।

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