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Budget Session: कार्यवाही चलने पर ही राहुल को मिलेगा पक्ष रखने का मौका, नियम 357 के तहत नया नोटिस स्वीकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Tue, 21 Mar 2023 07:27 AM IST
सार

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने बीते 16 मार्च को अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी थी। इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए अध्यक्ष बिरला ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। इसके बाद सोमवार को राहुल की ओर से अध्यक्ष से नियम 357 के तहत अपना पक्ष रखने का अनुरोध मिला।
 

Parliament Budget Session Rahul Gandhi new notice under Rule 357 lok sabha speaker om birla
राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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लंदन में दिए अपने भाषण के कारण विवादों में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में अपना पक्ष रख पाएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम 357 के तहत सदन में अपना पक्ष रखने संबंधी राहुल के दिए नोटिस को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, राहुल तभी अपना पक्ष रख पाएंगे, जब सदन चले।


लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने बीते 16 मार्च को अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी थी। इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए अध्यक्ष बिरला ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। इसके बाद सोमवार को राहुल की ओर से अध्यक्ष से नियम 357 के तहत अपना पक्ष रखने का अनुरोध मिला।


भाजपा को लगता है कि अपना पक्ष रखने के दौरान राहुल खेद व्यक्त करने या माफी मांगने के बदले एक बार फिर से अदाणी मामले में सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधेंगे। राहुल शनिवार को विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक में अपने तेवर दिखा चुके हैं।
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