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Espionage: पाकिस्तान से संचालित जासूसी रैकेट का मामला, NIA ने विशाखापत्तनम कोर्ट में दाखिल किया पूरक आरोप पत्र
Mon, 06 Nov 2023 11:06 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विशाखापत्तनम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विशाखापत्तनम
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Mon, 06 Nov 2023 11:06 PM IST
सार
पाकिस्तान से संचालित जासूसी रैकेट के मामले में भारत की केंद्रीय एजेंसी- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। आपराधिक साजिश रचने के इस मामले में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विशेष अदालत सुनवाई कर रही है।
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NIA
- फोटो : Social Media
विस्तार
विशाखापत्तनम की विशेष अदालत में आपराधिक साजिश रचने के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया। भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के इस मामले का लिंक पाकिस्तान से है। मामला पाकिस्तानी खुफिया संचालकों की तरफ से आपराधिक साजिश रचने का है।
इस मामले में एक एनआईए अधिकारी ने सोमवार को कहा, आरोप पत्र मुंबई के निवासी मनमोहन सुरेंद्र पांडा के खिलाफ दायर किया गया। पांडा भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में अत्यधिक गोपनीय जानकारी सीमा पार- पाकिस्तान में प्रसारित करते पाए गए थे।
एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि पांडा पर औपचारिक रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि मामला शुरू में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस सेल में दर्ज किया गया था। बाद में 5 मई को एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया गया था।
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जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा, "जांच से पता चला है कि पांडा अज्ञात व्यक्तियों के साथ हर्ष नामक संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर के साथ भारतीय नौसेना से संबंधित वर्गीकृत जानकारी साझा कर रहा था।" इस मामले में बड़े आर्थिक लाभ पाने का आरोप भी लगाया है।
एनआईए ने कहा, यह भी पता चला है कि पांडा को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों से संबंधित अत्यधिक गोपनीय जानकारी प्रसारित करने के लिए क्रिप्टो चैनलों के माध्यम से अन्य संदिग्ध पाकिस्तानी गुर्गों, मीर बालाज खान, अल्वेन और कई अज्ञात व्यक्तियों से आर्थिक लाभ भी मिल रहा था।
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इस मामले में एक एनआईए अधिकारी ने सोमवार को कहा, आरोप पत्र मुंबई के निवासी मनमोहन सुरेंद्र पांडा के खिलाफ दायर किया गया। पांडा भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में अत्यधिक गोपनीय जानकारी सीमा पार- पाकिस्तान में प्रसारित करते पाए गए थे।
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एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि पांडा पर औपचारिक रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि मामला शुरू में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस सेल में दर्ज किया गया था। बाद में 5 मई को एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया गया था।
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जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा, "जांच से पता चला है कि पांडा अज्ञात व्यक्तियों के साथ हर्ष नामक संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर के साथ भारतीय नौसेना से संबंधित वर्गीकृत जानकारी साझा कर रहा था।" इस मामले में बड़े आर्थिक लाभ पाने का आरोप भी लगाया है।
एनआईए ने कहा, यह भी पता चला है कि पांडा को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों से संबंधित अत्यधिक गोपनीय जानकारी प्रसारित करने के लिए क्रिप्टो चैनलों के माध्यम से अन्य संदिग्ध पाकिस्तानी गुर्गों, मीर बालाज खान, अल्वेन और कई अज्ञात व्यक्तियों से आर्थिक लाभ भी मिल रहा था।